बीसीसीआई ने प्रेसिडेंट और सेक्रेट्री के कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन के लिए दाखिल याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। बीसीसीआई ने 2019 में अपने संविधान में संशोधन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में प्रेसिडेंट, सचिव और अन्य पदाधिकारियों के लिए ‘कूलिंग ऑफ’ पीरियड से संबंधित नियमों को बदलने की अनुमति मांगी है।
इसके साथ ही बीसीसीआई के संविधान में कुछ दूसरे संशोधनों की भी मांग की गई है। वहीं इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देखेंगे क्या मामले की सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है?
दरअसल प्रशासकों की समिति के बनाए नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य क्रिकेट संघ या बीसीसीआई में लगातार छह साल तक पद पर बना रहता है तो उसे तीन साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना होता है। वहीं अब इन नियमों में बदलाव के लिए सुप्रील कोर्ट का रुख किया गया है।