Breaking News

ALERT! 30 सितंबर के बाद अब नहीं हो पाएगा कोई भी ट्रांजैक्शन, फंस जाएंगे सारे पैसे

यदि अभी तक आपने अपने आधार कार्ड को पैन से से लिंक (Aadhaar Card PAN linking) नहीं कराया है, तो आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है. अब जब आप अपना आधार नंबर (Aadhaar) और PAN को लिंक नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी तरह का मनी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को निरंतर लेनदेन करने के लिए 30 सितंबर, 2021 से पहले अपने आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (PAN) से जोड़ने के बारे में बताया है. सेट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के निर्देशों के अनुसार, अगर 30 सितंबर से पहले तक आधार से PAN लिंक नहीं किया तो आपका PAN कार्ड काम करना बंद कर देगा. अगर PAN नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा.

SEBI ने दिये नये निर्देश

13 फरवरी 2020 को CBDT ने एक जारी नोटिफिकेशन में कहा कि PAN को 1 जुलाई 2017 तक जारी PAN को यदि Aadhaar से नहीं लिंक कराया गया, तो पैन कार्ड की मान्यता खत्म हो जाएगी और वो बेकार हो जाएगा. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सभी कंपनियों को यह तय करने को कहा कि सभी PAN कार्ड आधार नंबर से 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक किया जाए.
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139AA के अनुसार, केवस असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और NRI के साथ 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही इस नियम से छूट है.

इस तरह करें पैन-आधार लिंक

– इसके लिए सबसे पहले आपको https://www.incometax.gov.in/iec/foportal लिंक पर जाएं.
– इसमें अगर आप रजिस्टर नहीं हैं, तो सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करें.आपका यूजर आईडी PAN होगा.

– अपने यूजर आईडी पर लॉग इन करें और आपके जन्म की तारीख पासवर्ड में पिन करें.
– इसके बाद एक विंडो पॉपअप होगा. इसमें ये भी लिखा होगा कि अपने PAN को आधार से लिंक करें.अगर पॉप अप नहीं होता है तो आप मेनू बार के प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं और Link Aadhaar पर क्लिक करें.
– यहां पर आपको आपका नाम, जन्म की तारीख सबकुछ आपके PAN के हिसाब से दिखेगा.
– PAN की जानकारी वेरिफाई कर लें. अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करवाने के बाद लिंक करें, लेकिन सब जानकारी ठीक है तो Link Now बटन पर क्लिक कर दें.

– इसके बाद एक विंडो पॉपअप होगा , इसमें यह लिखा होगा कि PAN से आधार लिंक हो गया है.