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हैदराबाद में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, धमाकों से गूंज उठा पूरा इलाका

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में पारस फायरवर्क्स में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक महिला के मामूली रूप से झुलसने की खबर है। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। घटना रविवार रात की है।

प्रारंभिक जांच के आधार पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग दुकान में रखे पटाखों की वजह से अधिक भड़क गई। चार दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने बताया कि एक महिला के हाथ में मामूली चोट आई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। वीडियो में दुकान से आग की लपटें उठती दिख रही हैं। पटाखे लगातार बज रहे हैं। वहीं दुकान के बाहर लोग भागते हुए दिख रहे हैं।

कैसे लगी आग?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आग पहले एक रेस्तरां में लगी। इसके बाद बंगल में स्थित पटाखे की दुकान को भी अपनी चपेट में लिया। सुल्तान बाजार के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) के शंकर ने बताया कि पटाखे की दुकान अवैध है। मालिक के पास कोई लाइसेंस नहीं था। जिला अग्निशमन अधिकारी ए. वेंकन्ना ने बताया कि हमें रात 9:18 बजे सूचना मिली। दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग विकराल होने के कारण और अधिक गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

कार्रवाई की जाएगी

एसीपी शंकर ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। एक रेस्तरां जलकर राख हो गया है। 7-8 कारें भी जल गई हैं। रेस्तरां में लगी आग पास की एक पटाखा दुकान तक फैल गई। दुकान के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था। यह एक अवैध दुकान थी। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि आग किस वजह से लगी, अभी इसका पता नहीं चल सका है।

प्रत्यक्षदर्शी ने क्या बताया?

एक प्रत्यक्षदर्शी यादवगिरी ने बताया कि मैं अपने बेटे के साथ दुकान में पटाखे खरीदने आया था। इसी दौरान दुकान के अंदर हमने चिंगारी देखी। सबसे पहले मैंने अपने बेटे और एक महिला को दुकान से बाहर निकाला। बाद में मैं खुद कूदकर भागा। जैसे ही हम बाहर निकले वैसे ही एक बड़ा धमाका हुआ। पटाखों के धमाकों से बच्चा दहल गया है। घटना के बारे में बताते वक्त वह रोने लगा।

हैदराबाद में धारा 144 लागू

उधर, धरना प्रदर्शन को देखते हुए हैदराबाद पुलिस ने अपनी सीमा पर एक महीना तक धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 27 अक्टूबर से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि कई संगठन व पार्टियां धरना और विरोध प्रदर्शन करके हैदराबाद शहर में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। इस वजह से धारा-144 लागू करने का निर्णय लिया गया है।