कर्नाटक में स्कूल-कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद बढ़ गया है। छात्रों द्वारा भगवा स्कार्फ (भगवा गमछा) पहनकर छात्राओं के हिजाब का विरोध भी किया जा रहा है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें भगवा स्कार्फ पहने कुछ लोग हिजाब पहने लड़की के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। लड़के जहां जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो लड़की ने अल्लाहू अकबर कह रही है। कुछ सीनियर लोग बीचबचाव करने आते हैं। लड़की ने बताया कि मैं कॉलेज आई थी, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि बुर्का हटाकर ही कॉलेज के अंदर जाना होगा। विराध करने वाले मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उन्होंने मुझे घेरकर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ बाहरी भी थे। इस दौरान प्रिंसिपल और शिक्षकों ने बचाया।
अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस वीडियो को शर्मनाक बताया है। देश और दुनिया के कई लोगों ने इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया है। ज्ञात हो कि कर्नाटक में कई स्कूल-कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। एक तरफ मुस्लिम छात्राएं स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहन अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र भगवा स्कार्फ पहन कर हंगामा कर रहे हैं। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हिजाब विवाद के बीच हाल हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य में धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।
ज्ञात हो कि हिजाब विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज आयी थीं। विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। मना करने पर भी छात्रायें हिजाब पहनकर आ गई थीं। उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया। इस मसले पर मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि वे पहले से हिजाब पहनकर पढ़ाई करती आ रही हैं और पहले कभी इस पर कोई विवाद नहीं था। जबकि दूसरा तबका मानता है कि शिक्षा का यूनिफॉर्म से कोई लेना-देना नहीं है और सभी को स्कूल में एक समान ही रहना चाहिए।
भावना से नहीं कानून से चलते हैं: कोर्ट
कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर आज हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई शुरू हो गई है। हाई कोर्ट में जज कृष्णा दीक्षित ने मामले की सुनवाई शुरू की है। उनके सामने याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग की गयी है। इस पर जज ने कहा है कि इस मामले में जो भी फैसला सुनाया जाएगा, वो इससे जुड़े दूसरे मामलों पर भी लागू होने वाला है। अभी के लिए कृष्णा दीक्षित द्वारा दूसरे मामलों के दस्तावेज भी मंगवाए गए हैं। कोर्ट में जज ने कहा कि हम भावना से नहीं कानून से चलते हैं।
कुरान का हवाला, कोर्ट में तीखी बहस
हाई कोर्ट ने साफ कर दिया वे भावना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून से चलने वाले हैं। कोर्ट ने बकायदा कुरान की एक कॉपी मंगवाई और उस आधार पर आगे की सुनवाई को शुरू किया गयां पूछा गया कि क्या कुरान में ये लिखा है कि हिजाब जरूरी है? इस पर याचिकाकर्ता की तरफ लड़ रहे एडवोकेट कमथ ने कहा कि कुरान की आयत 24.31 और 24.33 हेड स्कॉफ की बात करता है। वहां पर बताया गया है कि ये कितना जरूरी है। एडवोकेट कमात ने उन्होंने केरल हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चेहरे को ना ढकना, लंबी ड्रेस ना पहना सजा का पात्र है।