उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों व धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अगले नौ दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। खुले या बंद स्थान पर विवाह समारोह की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के ये आदेश नौ जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रोटोकॉल तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल व अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना व हाथों को सैनिटाइज करने का कड़ाई से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
16 जनवरी तक बंद रहेंगे
– राज्य के सभी स्वीमिंग पूल व वाटर पार्क।
– सभी आंगनबाड़ी केंद्र व 12वीं तक के शिक्षण संस्थान।
इन पर लगाई गई पाबंदी
– मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि सभी सार्वजनिक समारोह।
– राजनैतिक रैलियों और हर तरह के धरना प्रदर्शनों पर।
सुबह छह से रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार राज्य में सभी बाजार व व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे
– सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम।
होटलों में कांफ्रेंस हॉल, स्पॉ और जिम।
– होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे (खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी हो सकेगी)।
– खेल संस्थान, मैदान व स्टेडियम खोलने के लिए खेल विभाग एसओपी जारी करेगा।
बाहरी लोगों के प्रवेश
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जिनके पास यह प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबी नैट, रैपिड एंटीजन टेस्ट कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लानी होगी।
इनका भी करना होगा पालन
– सार्वजिनक स्थानों, कार्यस्थल व सार्वजनिक परिवहन यात्रा करने वालों को मास्क अनिवार्य।
– सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को छह फीट सामाजिक दूरी बनानी होगी।
– सार्वजिनक स्थानों पर थूकना गैर कानूनी होगा। ऐसे में जुर्माना लगाया जाएगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।
राजधानी के बाजारों में बिना मास्क प्रवेश पर रोक
अगर आप पलटन बाजार के साथ ही राजधानी देहरादून के मॉल या शॉपिंग कांप्लेक्स में खरीदारी करने जा रहे हैं। मास्क पहनकर जाएं, नहीं तो आपको पांच सौ रुपये जुर्माना देना पडे़गा। साथ ही बैरंग लौटना भी पड़ेगा। जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि पलटन बाजार समेत तमाम बाजारों मॉल और शापिंग कांपलेक्स में पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के साथ यह सुनिश्चित कराया जाए कि सभी के चेहरे पर मास्क लगा हो। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के पकड़ा जाए तो उससे मौके पर ही पांच सौ रुपये जुर्माना वसूलने के साथ ही घर वापस लौटाया जाए।
जिलाधिकारी के आदेश पर पलटन बाजार की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। दूसरी ओर जिलाधिकारी के आदेश पर पलटन बाजार की सभी दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री के भी बोर्ड लगा दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को यह हिदायत दी है कि राजधानी के जितने भी चौराहे हैं वहां भी सघन जांच अभियान चलाया जाए और जो भी कार चालक, बाइक सवार सार्वजनिक वाहनों में लोग बिना मास्क के हैं उन को चिन्हित करने के साथ ही उनसे भी पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला जाए। भीड़भाड़ भरे बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा। जांच के दौरान लोगोें को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दी जाए।