मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद से ही लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज ही की जा रही है. तो वहीं बीते दिन मुंबई सेशन कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने भी18 पन्नों में अपने द्वारा दिए आदेशों में कहा कि पहली दृष्टि में देखने पर पता चलता है कि आर्यन खान के खिलाफ कई सारे सबूत हैं. आखिर आर्यन खान को क्यों जमानत नहीं मिली? कोर्ट की इन 5 टिप्पणियों से आप सभी को समझाते हैं…
ये हैं वो 5 टिप्पणियां
1. कोर्ट ने बताया है कि, ‘आर्यन और अरबाज काफी लंबे समय से दोस्त हैं. वो एक साथ जा रहे थे और उन्हें क्रूज पर भी एक साथ में पकड़ा गया है. दोनों ने अपने बयानों में ड्रग्स लेने की बात भी कबूल करी है. इन सबसे ये पता चलता है कि आर्यन को पता था कि अरबाज के जूतों में ड्रग्स छिपा है.’
2. कोर्ट ने कहा, ‘आरोपी नंबर-1 (आर्यन खान) के पास से भले ही कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला है, लेकिन आरोपी नंबर-2 (अरबाज मर्चेंट) के पास 6 ग्राम चरस मिली थी. इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों को इस बारे में पता था.’
3. जज वीवी पाटिल ने बोला कि, ‘वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि आरोपी नंबर-1 अज्ञात व्यक्तियों के साथ ड्रग्स को लेकर बात कर रहा था. इसलिए प्रथम दृष्टया यही लगता है कि आवेदक और आरोपी नंबर-1 अज्ञात व्यक्तियों के साथ प्रतिबंधित नारकोटिक्स पदार्थ की डील करता था.’
4. उन्होंने बोला कि, ‘वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि आरोपी नंबर-1 और ड्रग पेडलर्स के बीच साठगांठ थी. आरोपी नंबर-2 के साथ भी उसके चैट हैं. इसके अलावा आरोपी नंबर-1 से 8 तक को अरेस्ट किया गया और उनके पास कुछ मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ मिले हैं.
क्रूज पर रेव पार्टी की सूचना एनसीबी को मिली थी. पूछताछ करने पर आरोपियों ने सप्लाई करने वालों के नाम बताये है. ये आरोपियों के किसी आपराधिक साजिश में शामिल होने की ओर इशारा भी करता है. प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से इस बात का पता चलता है कि इस मामले में एनडीपीएस की धारा 29 लागू होती है.’
5. जज पाटिल ने कहा कि ये मामला वैसा ही है जैसा रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती का था. शोविक की वॉट्सऐप चैट से भी पता चला था कि वो ड्रग पैडलर्स के जुड़े थे. जज पाटिल ने बोला कि , ‘प्रथम दृष्टया लगता है कि आरोपी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है. जैसा शोविक चक्रवर्ती के मामले में था. क्योंकि आरोपी साजिश का हिस्सा है, इसलिए जो भी ड्रग्स की जब्ती हुई है, उसके लिए वो भी उत्तरदायी है. हर आरोपी के मामले को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता.’