उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने शराब, वाइन पीने वालों के लिए नया नियम जारी किया है। उत्तर प्रदेश में अब घर में शराब की 4 बोतल रख सकते हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिन्हें घर में बार के लाइसेंस लेना है, उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। शराब की 15 कैटिगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है। इससे अधिक स्वयं को पीने लिए नही रखी जा सकती है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं। अब घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। घर पर रखी जाने वाली चार बोतलों में दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। दो भारतीय और दो विदेशी बोतलों के अतिरिक्त जो लोग घर में शराब रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार के लाइसेंस लेना पड़ेगा।
होम बार का दिखाना होगा लाइसेंस
नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता हैैैै। जानकारी के अनुसार होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे डीएम की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्यॉरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा।
ज्ञात हो कि होम बार लाइसेंस के तहत अधिकतम व्हिस्की की 6 इम्पोर्टेड और 4 भारतीय ब्रांड की बोतल, रम की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की इजाजत है। सबसे खास बात है कि राजधानी लखनऊ में अभी तक किसी ने भी होम लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है। आबकारी विभाग ने घरों तक अभियान चलाने की बात कह रही है।