30 सितंबर से पहले आधार-पैन लिंक और डीमैट की KYC करने जैसे कई जरूरी काम आपको निपटाने होंगे। ये काम न करने पर आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हम आपको जरूरी कामों के बारे में बता रहे हैं जो आपको किसी भी हाल में सितंबर में पूरे करने होंगे।
बैंक अकाउंट में सही मोबाइल नंबर अपडेट कराना
1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto Debit Payment System) लागू होने वाला है। ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा खाते से अपने आप कट जाएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है।
नई व्यवस्था के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट (Paymet Due Date) से 5 दिन पहले ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन पर ग्राहक की मंजूरी होनी चाहिए। 5000 से ज्यादा के पेमेंट पर OTP जरूरी किया गया है। इसीलिए नई सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट कराना जरुरी होगा।
पैन को आधार से लिंक
पैन को आधार से लिंक 30 सितंबर से पहले करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपको पैन निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आप पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा।
डीमैट अकाउंट की KYC
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अगर आपका डीमैट अकाउंट (Demat Account) है तो आपको 30 सितंबर तक उसकी KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अकाउंट डिएक्टिवेट होने के बाद आप मार्किट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा।
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना
2020-21 के लिए 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। अगर रिटर्न 30 सितंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 5,000 रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए देने होंगे।