ट्विटर और भारत सरकार के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस नेता शशि थरूर के अकाउंट को एक घंटे के लिए बंद करने को केंद्र सरकार ने मनमानी भरा कदम बताया। खुद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर ने आईटी नियमों का घोर उल्लंघन किया। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ‘कू’ पर अपना बयान जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर मुझे मेरे खाते पर पहुंच से रोकने से पहले नोटिस देने में विफल रही। इससे यह साफ है कि ट्विटर मनमानी कर रहा है।
वहीं, कांग्रेस नेता और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि वह अपने और रविशंकर प्रसाद के अकाउंट्स को कुछ देर के लिए बंद किए जाने को लेकर ट्विटर इंडिया से स्पष्टीकरण मांगेंगे। थरूर ने ट्वीट कर कहा, सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में, मैं कह सकता हूं कि हम ट्विटर इंडिया से रविशंकर प्रसाद और मेरे अकाउंट्स को बंद करने और भारत में संचालन के दौरान उनके द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगेंगे।
दरअसल, रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस और इसके पालन को लेकर कहा था कि ट्विटर ने इसी को अमेरिकी कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन माना है। मालूम हो कि डिजिटल कंपनी का नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर भारत सरकार के साथ विवाद चल रहा है। सरकार ने जानबूझकर अवज्ञा करने और देश के नए आईटी नियमों का पालन करने में विफल रहने को लेकर ट्विटर को फटकार लगाई है। इसके कारण माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने भारत में अपनी मध्यस्थ स्थिति खो दी है। ऐसे में किसी भी गैरकानूनी सामग्री को पोस्ट करने वाले यूजर के लिए वह जवाबदेह होगी। सरकार ट्विटर से बार-बार नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए कहती रही है।
क्या है नया आईटी नियम, जिसको लेकर है विवाद
– 50 लाख से अधिक पंजीकृत यूजर वाली कंपनियों पर लागू होंगे नए आईटी नियम
-सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हर मैसेज के स्रोत का पता लगाना अनिवार्य रहेगा
-अधिकृत एजेंसियों की आपत्ति के 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटानी पड़ेगी
-अश्लील पोस्ट के अलावा उस तस्वीरों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा, जिनसे छेड़छाड़ की गई है
-कंपनियों को देश में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा
-सोशल मीडिया कंपनियों को एक मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्राप्त शिकायतों, उनमें की गई कार्रवाई का ब्योरा देना अनिवार्य रहेगा
-कंपनियों को अपनी वेबसाइट या एप या फिर दोनों पर भारत में संपर्क का पता देना होगा, देश की सुरक्षाको नुकसान पहुंचानी वाली सामग्री का स्रोत बताना पड़ेगा
ट्विटर की क्या थी आपत्ति
नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर ने कहा है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित कर रहे हैं। ट्विटर ने कहा है कि वह भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और अपने प्लेटफार्म पर इस संबंध में सार्वजनिक चर्चा की सुविधा भी दे रहा है।