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जज से शादी के बाद आरएएस पिंकी मीणा को मिली जमानत, रिश्वत मामले में हुई है जेल

रिश्वत कांड के आरोप में 55 दिन जेल में रहने के बाद निलंबित आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को शुक्रवार को जमानत मिल गई है। जमानत के बाद अब वह जेल से बाहर आ सकेगी। पिंकी मीणा 14 जनवरी से जेल में बंद थी। पिंकी मीणा को उनकी शादी के लिए उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की जस्टिस इंद्रजीत सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को निलंबित आरएएस पिंकी मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
पिंकी मीणा के अधिवक्ता कुणाल जैमन ने न्यायालय में यह दलील दी कि एसीबी की ओर से पिंकी मीणा केस में चार्जशीट पेश कर दी है। पिंकी मीणा के पास रिश्वत की राशि भी नहीं मिली थी। पिंकी मीणा पिछले करीब तीन माह से जेल में बंद है। मामले को देखते हुए पिंकी मीणा को जमानत दी जाए। अधिवक्ता कुणाल जैमन की दलील सुनने के बाद न्यायधीश इंद्रजीत सिंह ने पिंकी मीणा को जमानत दे दी।

ज्ञात हो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गत 13 जनवरी को बांदीकुई की तत्कालीन एसडीएम पिंकी मीणा को गिरफ्तार किया था। 14 जनवरी को पिंकी मीणा को न्यायालय में पेश किया गया था। 14 जनवरी से पिंकी मीणा जेल में है। हालांकि 10 फरवरी को पिंकी मीणा की शादी के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। 21 फरवरी से पिंकी जेल में हैं। इससे पहले भी पिंकी मीणा ने एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन एसीबी कोर्ट ने जमानत याचिका नामंजूर कर दी।

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पिंकी मीणा ने शादी के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी और उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। बांदीकुई की तत्कालीन एसडीएम पिंकी मीणा के साथ दौसा के तत्कालीन एसडीएम पुष्कर मित्तल को भी 5 लाख रूपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। पुष्कर मित्तल पिछले करीब 65 दिनों से जेल में ही हैं वहीं पिंकी मीणा 55 दिन जेल में रहने के बाद अब जेल से जमानत पर बाहर आएगी।