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31 मार्च से पहले करें ये काम, वरना बैंक अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे पैसे

सरकार ने आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर खाताधारक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो लेनदेन करना संभव नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नए आदेश के अनुसार, 31 मार्च 2021 की समयसीमा से पहले आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है। अगर आपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार ने बैंकों को कहा है कि 31 मार्च, 2021 तक सभी खाते ग्राहकों के आधार से लिंक कर लिए जाएं। सरकार कहा कि 31 मार्च हर खाते में जहां PAN जरूरी और उपयुक्त हो, वहां पैन होना चाहिए और आधार हर अकाउंट के लिए है। आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं आप घर बैठे पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद Check Aadhaar & Bank Account Linking Status पर क्लिक करें।

अब आप 12 अंकों वाला अपना आधार नंबर या 16 अंकों वाला वर्चुअल आईडी और सिक्योरिटी कोड में से कोई एक दर्ज करें। अब आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी मिलेगा। अब आप ओटीपी भरें और Login पर क्लिक कर दें। Login सक्सेस होने पर वेबसाइट दिखाती है कि आपका आधार नंबर सफलतापूर्वक मैप किया गया है या नहीं।