जिस तरह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) करते हैं, वैसे ही अब राशन कार्ड को भी पोर्ट कराया जा सकेगा. मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता है और आप देशभर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा. मतलब ये कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं
देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) फैलने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मंगलवार को छठी बार राष्ट्र को संबोधित किया. पीएम ने अपने संबोधन में देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया. पीएम ने गरीब कल्याण योजना (PM Gareeb Kalyan Yojana) को और पांच महीने यानी नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया. इसके साथ ही पीएम मोदी ने पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration card) लागू करने की भी बात कही. वर्तमान में यह स्कीम 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो गया है. ऐसे में देश में जिनके पास राशन कार्ड (Ration card) नहीं है, वैसे लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वह जल्दी से राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लें. यह काम पूरे देश में तेजी से किया जा रहा है.
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के फायदे
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अभी भी पुराने कार्ड से ही राशन मिल रहा है. केंद्र सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा. आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नजदीकी जन सुविधा केन्द्र पर जा कर आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं. यहां पर ऑनलाइन राशनकार्ड अप्लाई होता है. आप चाहें तो खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अभी भी पुराने कार्ड से ही राशन मिल रहा है.
अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से लिंक कर भी इसका फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए आपके पास बीपीएल कार्ड होना जरूरी है. साथ ही कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई भी आपको पूरी करनी होगी. वैसे तो राशन कार्ड बनवाने के लिए हर राज्य के लिए अलग-अलग पोर्टल है, जिस पर बीपीएल कार्डघारक राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सारी डिटेल्स ऑनलाइन भरने के बाद आवेदनकर्ता को एक स्लिप मिलता है. वह स्लिप आवेदनकर्ता को तहसील में मौजूद फूड सप्लाई ऑफिसर (Food supply officer) को देनी होती है.
लॉकडाउन में कारगर रहा
लॉकडाउन में आम जनता को खाने-पीने के सामान के लिए परेशान न होना पड़े इसके लिए सरकार सभी जगह राशन पहुंचा रही है. इस संकट में गरीबों का ध्यान रखते हुए सरकार ने इस साल नवंबर महीने तक हर घर के प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुहैया कराने का ऐलान किया. यह स्कीम लॉकडाइन के दौरान पिछले तीन महीने से चल रहा था.
राशन कार्ड पोर्टबिलिटी के लिए पीडीएस दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से वेरिफिकेशन होता है. अगर आसान शब्दों में कहें तो लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस के जरिए होती है. इसके लिए वेरिफिकेशन के समय राशन कार्ड और आधार कार्ड साथ में होना जरूरी है. आपका वेरिफिकेशन आधार नंबर से ही किया जाता है.महाराष्ट्र में भी अलग-अलग राज्यों से पहुंचने वाले राशनकार्डधारकों को राशन मिलेगा. खाद्य आपूर्ति विभाग के नियंत्रक कैलाश पगारे ने यह जानकारी साझा की है. ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल 23 राज्यों के राशनकार्डधारक अब महाराष्ट्र में स्थलांतरित होंगे. उन्होंने कहा कि वे भी इसका फायदा ले सकते हैं.
मान लीजिए कि राजीव कुमार (काल्पनिक नाम) बिहार के निवासी है और उसका राशन कार्ड भी बिहार का है. वह इस राशन कार्ड के जरिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर मुंबई में भी उचित मूल्य पर सरकारी राशन खरीद सकते है. मतलब साफ है कि किसी भी तरह की सीमा या नियमों का बंधन नहीं होगा. वह देश के किसी भी राज्य में राशन खरीद सकता है. अहम बात ये है कि इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी. मतलब ये कि आपके पुराने राशन कार्ड ही इसके लिए मान्य होंगे.
लंबे समय से ऐसी कई शिकायतें आई जिसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई राशनकार्डधारक जिस दुकान से राशन लेता आ रहा है अगर वह उसके अलावा किसी दूसरी जगह से राशन लेता है तो कोटे की दुकान से उसका नाम ही काट दिया जाएगा. यानी उसने दूसरी जगह से राशन लिया तो कोटे की दुकान से नाम कट जाएगा और फिर राशन नहीं मिल पाएगा. इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है. उपभोक्ता अपनी सहुलियत के हिसाब से कहीं से भी राशन खरीद सकते है.