हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के बाद एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक पक्की करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर और तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नकौरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है।
सरकार के विधि व विधायी विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर दी है। बीते साल नवंबर में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने विधेयक पास कराया था। बीते 3 फरवरी को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार के अनुसार वे एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर्स जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें 58 साल की उम्र तक नहीं हटाया जा सकेगा। इन प्राध्यापकों को पक्के प्राध्यापकों की तर्ज पर महंगाई भत्ता मिलेगा। हर साल जनवरी और जुलाई महीने में महंगाई भत्ता बढ़ेगा। इसके अलावा इन्हें चिरायु योजना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और एक्सग्रेसिया का लाभ मिलेगा।
इस फैसले का लाभ उन प्राध्यापकों को नहीं मिलेगा जिनकी उम्र 58 साल हो गई है। उन्हें हटा दिया गया तो त्याग पत्र दे दिया हो। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में करीब 2 हजार एक्सटेंशन लेक्चरर और 46 गेस्ट लेक्चरर तैनात है। वहीं, सरकार विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 1400 से ज्यादा अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी 58 साल की आयु तक नौकरी पक्की कर सकती है। इसके लिए सरकार विचार कर रही है। बीते विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने भरोसा दिलाया था कि वह उन्हें भी सेवा सुरक्षा सुनिश्चिता के लिए विचार कर रही है।