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हनुमान चालीसा विवाद मामले में राणा दंपत्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

 मुंबई पुलिस ने हनुमान चालीसा पाठ विवाद मामले में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत बुधवार को आरोप पत्र दाखिल किया। यह धारा लोक सेवक को उनके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने से संबंधित है। दोनों नेता फिलहाल जमानत पर हैं।

मामले की जांच कर रही खार पुलिस ने बोरिवली उपनगर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 के तहत दर्ज दूसरी प्राथमिकी के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया। राणा दंपत्ति ने यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ की घोषणा की थी, जिसके बाद 23 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस घोषणा के बाद ठाकरे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे, जिसके चलते तनाव पैदा हो गया था। बाद में, दंपत्ति ने शहर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का हवाला देते हुए अपनी योजना रद्द कर दी थी। राणा दंपत्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के अलावा 153 (ए) और 124-ए तथा मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। विशेष अदालत ने चार मई को उन्हें जमानत दे दी थी।