भुवनेश्वर शहर के एपीजे स्कूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), उप-प्राचार्य और प्रशासनिक प्रबंधक पर छात्रों को पांच घंटे तक एक कमरे में बंद करने का आरोप है। दरअसल, पूरा मामला ट्यूशन फीस को लेकर है। इन छात्रों के मां-पिता ने स्कूल फीस जमा नहीं की थी। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने क्रूरता अपनाते हुए 34 छात्रों को स्कूल की लाइब्रेरी में पांच घंटे तक बंद रखा। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के पास दर्ज शिकायत के मुताबिक, एक कमरे में बंद होने वाले छात्र कक्षा 3 से कक्षा 9 में पढ़ते हैं।
भुवनेश्वर पुलिस ने स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 342 और 34 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है। पैरेंट्स ने आरोप लगाया है कि 34 छात्रों को पांच घंटे तक पुस्तकालय के अंदर बंद कर रखा गया था। पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत में, कक्षा 3 और 9 के बीच के स्कूल के 34 छात्रों के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को उनके संबंधित कक्षा के शिक्षकों द्वारा सुबह 9.30 से 2.30 बजे के बीच एक कमरे में बंद किया गया था।
स्कूल से लौटे बच्चों को बुरे हाल में पाया
एक माता-पिता, जिनका बेटा एपीजे स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ता है, ने कहा कि सोमवार दोपहर जब वह स्कूल से वापस आया तो उसका बेटा उदास लग रहा था। पैरेंट्स के मुताबिक, “जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसके स्कूल के शिक्षकों ने उसे और स्कूल के 33 अन्य छात्रों को परीक्षा लिखने के बाद एक कमरे में भेज दिया। कमरे का पंखा भी बंद था। मैं स्कूल से सिर्फ 100 मीटर दूर रहता हूं। वे मुझे फोन पर बता सकते थे। हालांकि मैंने शाम को फीस का भुगतान किया, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ हुए दुर्व्यवहार से क्षुब्ध हूं, क्योंकि यह एक आपराधिक मामला है।”
इंसाफ के लिए कोर्ट भी जाएंगे
एक अन्य माता-पिता, जिनकी बेटी स्कूल की कक्षा 4 में पढ़ती है, ने कहा कि उन्हें 15 तारीख को बकाया भुगतान के बारे में एक ई-मेल मिला था। कहा, “उसे (बेटी) पता नहीं था कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया था। उसके स्कूल से वापस आने के बाद ही मुझे बताया तो जानकारी मालूम हुई। जो कुछ हुआ वह गलत था और हम इस मामले में इंसाफ के लिए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे।”
एक छात्र की मां ने कहा कि स्कूल में 900 छात्र हैं, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि स्कूल के अधिकारियों ने सिर्फ 30 छात्रों के कथित भुगतान न करने पर इस तरह की मनमानी का सहारा लिया। कहा, “कोविड के दौरान, इस स्कूल ने ओडिशा के कई अन्य निजी स्कूलों के विपरीत ट्यूशन फीस में कमी नहीं की। इस सत्र से, उन्होंने फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि की, जो कि थोड़ा अधिक है।”
सीसीटीवी फुटेज जांच से पता लगाएंगे
भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त प्रतीक सिंह ने कहा कि पुलिस ने माता-पिता के बयान दर्ज कर लिए हैं। घटना की तारीख के लिए स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। अन्य माता-पिता जिनके बच्चे पीड़ित थे, उनकी जांच की जाएगी। लाइब्रेरियन और अन्य शिक्षकों के बयान दर्ज किए जाएंगे। प्रशासनिक प्रबंधक और उप-प्राचार्य से पूछताछ की गई है।
यह जघन्य अपराधः बाल संरक्षण आयोग
घटना की निंदा करते हुए, ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संध्याबती प्रधान ने कहा, “यह एक जघन्य अपराध है। अगर इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो आयोग मामले की जांच करेगा। स्कूल प्रशासन दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।