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शादी के वादे से मुकरा युवक, कुंडली का बहाना देकर झाड़ा पल्लू,बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला

रेप के बाद शादी करने से मना करने वाले एक युवक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमकर लताड़ा है. कोर्ट (Court) ने इस बारे में कहा है कि कुंडली का ना मिलना सिर्फ एक बहाना है. दरअसल, युवक ने अपने वादे के बाद पीड़ित महिला से शादी करने से मना कर रहा था. युवक कह रहा था कि ज्योतिषीय असंगति के कारण वो इस शादी को नहीं कर पा रहा है. पर बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस के शिंदे की एकल पीठ ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है.

ज्योतिषीय असंगति के कारण नहीं भूला जा सकता गुनाह

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि ज्योतिषीय असंगति को कारण बना कर किसी को दुष्कर्म के मामले से बरी करना उचित नहीं है और ना ही ये किया जा सकता है. कोर्ट ने बोला कि कोई भी इस तरह बहाना बनाकर आरोप से बरी नहीं हो सकता. ज्ञात हो कि, आरोपी के वकील ने अपना तर्क दिया था कि ज्योतिषीय असंगति की वजह से आरोपी और शिकायतकर्ता के मध्य किसी तरह का वैवाहिक संबंध नहीं बनाया जा सकता. आरोपी के वकील ने यह दलील भी दी थी कि, यह बहाने, धोखाधड़ी या बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि वादे के उल्लंघन का मामला है.

तो वहीं , बॉम्बे हाई कोर्ट के नयायाधीश न्यायमूर्ति शिंदे ने आरोपी के वकील के ऐसे तर्क को खारिज कर दिया है. उन्होंने बताया कि, पूरे प्रकरण से ये पता चल रहा है कि, आरोपी शुरुआत से ही शिकायतकर्ता से शादी करने के अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा है. वो कुंडली और ज्योतिषीय असंगति की आड़ में अपने वादे से मुकरने का प्रयास कर रहा है.

जो जानकारी दी गयी उसके अनुसार इस मामले में आरोपी और शिकायतकर्ता साल 2012 से ही एक-दूसरे को जानते थे. वो दोनों एक 5 स्टार होटल में काम कर रहे थे. वो दोनों एक एक संबंध में थे. तो वहीं, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कई बार आरोपी ने शादी का वादा किया लेकिन अब वो अपने वादे से इनकार कर रहा है.