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वायु प्रदूषण कम करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ने क्या-क्या कदम उठाएः सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दाैरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी सरकार से उन कदमों की जानकारी मांगी जो वायु प्रदूषण कम करने के लिए उनकी तरफ से उठाए गए हैं। ये कदम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से बताए गए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने इन राज्याें से रिपोर्ट तलब की है।

 

मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की शुरुआत में बढ़ते प्रदूषण के साथ-साथ कोरोना वायरस के खतरे की तरफ भी ध्यान दिलाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा, प्रदूषण अभी भी ज्यादा है और कोरोना वायरस भी बढ़ रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, वायरस के लिए हम अलग कदम उठा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा, दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के अलावा अन्य ईंधन पर चलने वाले उद्योगों की स्थिति उपलब्ध है। हमने औचक जांच की और पाया कि मॉल आदि डीजी सेट को सामान्य बिजली पद्धति के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे।