Breaking News

योगी के खिलाफ याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर जुर्माना

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति और गोरखपुर (शहरी) सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता एम. इस्माइल फारूकी ने रिट याचिका दायर की थी और मामले पर बहस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे।

जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, याचिकाकर्ता अपने दावे को साबित करने में विफल रहा है।अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी वादी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपना समय और सार्वजनिक धन बर्बाद करे। कोर्ट ने कहा, न्याय तक आसान पहुंच का गलत उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।