देश में कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन (Unlcok 5.0 Guidline) जारी कर दी हैं. जिसमें आने वाले त्योहारों का भी बखूबी ख्याल रखा गया है. केंद3 की गाइडलाइन के अनुसार ही अब यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन (New Guidline) जारी की है जिसमें प्रदेश की जनता को तमाम रियायतों के साथ कुछ चीजों पर पांबदी जारी रखी गई है. योगी सरकार ने अनलॉक के पांचवे चरण में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी बड़ा फैसला लिया है. बता दें, केंद्र ने अपनी गाइडलाइन में स्कूल खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ा था.
UP अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस
- अनलॉक 5.0 में प्रदेश के सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. लेकिन बच्चों पर स्कूल आने के लिए किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा अगर कोई बच्चा क्लास में शामिल होता है तो इसके लिए अभिभावक की लिखित सहमति जरूरी होगी.
- गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सावधानी पूर्वक दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे और उन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा.
- ऑनलाइन पढ़ाई की परमिशन जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा.
- महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार होगा.
- केंद्र की गाइडलाइन में 15 तारीख से स्विमिंग पूल खोलने की परमिशन दी गई है और इसी के मद्देनजर राज्य में भी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल खोले जाएंगे.
- जो इलाके कंटेनमेंट में नहीं है सिर्फ उन्हीं एरिया में 15 अक्टूबर से सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स 50% लोगों के साथ खुलेंगे.
- नियमों के साथ 15 अक्टबूर से मनोरंजन पार्क को भी खोलने की परमिशन दी गई है.
- धार्मिक, राजनीति, सांस्कृतिक, सामाजिक, शिक्षित और मनोरंजन के आयोजन सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरिया में होंगे. कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन पर पाबंदी रहेगी और जिन इलाकों में आयोजन करने की छूट मिली है उन समारोह में सिर्फ 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे.
- अगर आयोजन बंद कमरे में होता है 50 फीसदी लोग और अधिकतम 200 लोगों के साथ कार्यक्रम करने की परमिशन.
- लेकिन फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर एवं हैंडवाश की उपलब्धता के अनिवार्यता के साथ ही लोगों को शामिल करने की अनुमति होगी।
- दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार अलग से नई गाइडलाइन जारी करेगी जिससे ऐसे स्थानों पर इकट्ठा व्यक्तियों पर उचित पाबंदी लगाई जा सके.