भारतीय रेलवे (Indian Railways) द्वारा समय-समय पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए जाते हैं. पिछले कुछ दिनों से ट्रेन में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और हाल ही में नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस (Delhi-Dehradun Shatabdi Express) के एक कोच में आग लग गई थी. आग लगने की घटनाओं से कई बार यात्रियों की जान को खतरा पहुंचता है तो कई बार रेलवे को काफी नुकसान हो जाता है. इन सभी चीजों से बचने के लिए रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है. तो आइए जानते हैं कि सफर के दौरान किन गलतियों को करना भारी पड़ सकता है.
सफर के दौरान न करें ये गलतियां
रेलवे द्वारा ट्वीट में बताया गया कि, यात्री सफर के दौरान किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री अपने साथ लेकर ना चलें और ना ही किसी को ऐसा करने दें. ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है और जो कोई यात्री ऐसा करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ऐसा करने वाले यात्री को जेल के साथ-साथ जुर्माना भी भर पड़ सकता है. पश्चिम मध्य रेलवे की मानें तो, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ या जिनसे आग लग सकती है ऐसी चीजें लेकर चलना दंडनीय अपराध है. पकड़े जाने पर यात्रि को पर कार्रवाई हो सकती है.
किन चीजों को ना लेकर जाएं?
रेलवे ने ट्वीट कर यात्रियों को बताया है, केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई अन्य ज्वलनशील वस्तु को साथ लेकर यात्रा ना करें. बता दें, कई बार इस तरह की वस्तुओं को साथ लेकर चलने के कारण ट्रेन में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में रेलवे ने ट्वीट के जरिए सभी यात्रियों को चेतावनी दी है. इससे हर एक यात्री का सफर सुरक्षित व सुखमय बना रहेगा.