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माफिया डॉन बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं, इस मामले में कोर्ट ने तय किये आरोप

बांदा जेल में बंद माफिया डॉन बाहुबली मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज से बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी के महावीर प्रसाद रूंगटा को फोन पर धमकाने के मामले में आरोप तय कर दिया है। आरोप तय होने के साथ ही अब मुकदमे का ट्रायल भी जल्द शुरू होगा। इस मामले का ट्रायल शुरू होने के साथ बाहुबली की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने आरोप तय करने का फैसला सुनाया है। ज्ञात हो कि मुख्तार अंसारी की डिस्चार्ज अप्लीकेशन एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पहले ही 13 अगस्त को खारिज कर दी थी।

माफिया मुख्तार अंसारी पर पांच नवंबर 1997 को शाम 5 बजे वाराणसी के महावीर प्रसाद रूंगटा को फोन पर धमकाने का आरोप है। मुख्तार अंसारी के द्वारा परिवार सहित विस्फोट से उड़ाने की फोन पर धमकी दी गयी थी। वादी के भाई नंद किशोर रूंगटा के अपहरण में सवा करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। कुछ दिनों के बाद कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा का शव प्रयागराज के झूंसी से बरामद हुआ था। इसी मामले में पैरवी न करने की मुख्तार अंसारी पर धमकाने का आरोप है। इस मामले में महावीर प्रसाद रूंगटा की ओर से एक दिसंबर 1997 को थाना भेलूपुर वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि पैरवी नहीं करने की धमकी दी जा रही है।

स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुख्तार अंसारी ने अपनी अर्जी में कहा था कि उनके खिलाफ अपराध नहीं बन रहा है। उसने टेलीफोनिक धमकी का साक्ष्य न होने पर मुकदमे से डिस्चार्ज किए जाने की अदालत से मांग की थी। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने 13 अगस्त को डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज करने का फैसला सुनाया था। ज्ञात हो कि अब इसी मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर आरोप तय कर दिया है।