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महाराष्ट्र में कोविड नियमों में ढील, अब रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे भोजनालय और रेस्तरां

महाराष्ट्र सरकार ने कोविड नियमों में ढील देते हुए रेस्तरां एवं भोजनालयों को रात 12 बजे तक खोले रखने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक खोले रखने की अनुमति प्रदान की है। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, आगामी फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोविड नियमों में छूट देने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान होटल, रेस्तरां, दुकानों आदि के मैनेजमेंट को कोविड अनुरुप व्यवहार एवं अन्य सरकारी निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है।

बता दें कि इससे पहले सोमवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सोमवार को शहर के सिनेमा हॉल, थिएटर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभागारों को 22 अक्टूबर से कोविड-19 दिशा-निर्देशों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे दी। एक परिपत्र में नगर निकाय ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने से संबंधित एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया), जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से जारी किए गए थे, बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में लागू होंगे।

पिछले हफ्ते ने राज्य भर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सभागारों को फिर से खोलने के संबंध में एसओपी जारी किए थे। पिछले महीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कमी के संकेत दिखने के बाद घोषणा की थी कि सिनेमा हॉल और थिएटर 22 अक्टूबर से फिर से खुल सकते हैं और प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। वहीं, सरकार ने अब एवं भोजनालयों के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपने प्रतिष्ठानों को रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी है।