अब आपको वाहन के दस्तावेज साथ में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है जी हाँ, ऐसा दिल्ली सरकार ने कहा है।अगर आप दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वाहन चलाते हैं और अपने वाहन के दस्तावेजों को, सरकार द्वारा अनुमोदित एप का प्रयोग कर डिजिटल रूप से रखते हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और अन्य दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी (मूल प्रतियां) साथ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपके स्मार्टफोन में इन एप्स में वाहन के कागजात स्टोर किए हुए हैं, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार ने ऐसे दस्तावेजों को अनुमति दे दी है, अगर वाहन के दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित किए गए हैं तो वे अब मान्य हैं।
इसका अर्थ यह है कि यदि आप DigiLocker (डिजिलॉकर) या m-Parivahan (एम-परिवहन) जैसे एप में वाहन के कागजात स्टोर करके दिखाते हैं तो कोई भी पुलिस आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन की आरसी की ओरिजिनल कॉपी दिखाने के लिए बाध्य नहीं कर पायेगा।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा है कि डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल एप पर डिजिटल रूप में उपलब्ध डीएल और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के समान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। डिजिलॉकर और एम-परिवहन एप दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के स्टोरेज, शेयरिंग और वेरिफिकेशन के लिए क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म माने गए हैं।
जारी नोटिस में यह भी कहा गया है, “यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट विंग डिजिलॉकर और एम-परिवहन एप में दिखाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को विधिवत स्वीकार करती है।”
नोटिस में लिखा है कि डिजिलॉकर या एम-परिवहन पर उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के मुताबिक मूल दस्तावेजों के समान मान्यता प्राप्त है।
सरकार द्वारा अनुमोदित एप में डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप ऐसे दस्तावेजों को स्टोर करना सुरक्षित और मान्य है। मगर उन्हें डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी अन्य एप का प्रयोग किया जा रहा है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं, तो वे मूल के रूप में स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको वाहन के कागजात की फिजिकल मूल फिजिकल कॉपी दिखानी पड़ेगी और ऐसा ना किया जाए तो आपका चालान हो जायेगा।