Breaking News

पुराने वाहनों में लगेगी नई नम्बर प्लेट्स, जीपीएस और अत्याधुनिक सिस्टम से होगी मानिटरिंग

देश में मोटरसाइकिल, कार या अन्य वाहन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्द ही सभी पुराने वाहनों (old vehicles) में नई नंबर प्लेट (new number plates) भी लगाई जाएंगी ताकि जीपीएस और अत्याधुनिक सिस्टम (GPS and state-of-the-art systems) से वाहनों को मानिटर किया जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ये जानकारी दी है। यह सरकार का देश में टोल प्लाजा को खत्म करने की योजना की दिशा में एक कदम होगा।

आधा हो जाएगा खर्च
गडकरी ने कहा कि नए वाहनों के लिए टैम्पर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRPs) का इस्तेमाल 2019 से शुरू किया गया था, जहां सरकारी एजेंसियां ​​वाहनों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। अब, हमने पुराने वाहनों को भी यही प्लेट उपलब्ध कराने का फैसला किया है। मौजूदा समय में, आपको एक दूसरे से 60 किमी दूर स्थित टोल प्लाजा पर भी पूरा शुल्क देना पड़ता है। अब अगर आप हाइवे का इस्तेमाल सिर्फ 30 किमी के लिए करते हैं तो नई तकनीक की मदद से आपसे आधी कीमत ही ली जाएगी।

ऐसे होगा फायदा
गड़करी ने कहा कि केंद्र सरकार देश को जल्द ही टोल प्लाजा से मुक्त कराने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वाहनों का कोई ठहराव नहीं होगा और इसलिए, प्रदूषण कम होगा और इससे समय की भी बचत होगी और लोगों का फायदा होगा। नई टेक्नोलॉजी से वाहन चलाने वालों के बैंक खातों से सीधे पैसे काटे जा सकते हैं। गडकरी ने कहा कि भारत में लगभग 97 प्रतिशत वाहन पहले से ही FASTag पर हैं और भारतीय सड़क का बुनियादी ढांचा 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर होगा।

हेलमेट पहने होने के बावजूद 2000 रुपए का ट्रैफिक चालान
आपका हेलमेट पहने होने के बावजूद 2000 रुपए का ट्रैफिक चालान कट सकता है। नए ट्रैफिक नियम के अनुसार नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस वाला) पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के कारण आपको 2000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है। हमारा मकसद आपको ट्रैफिक नियमों को लेकर जानकारी देते हुए जागरुक करना है। ताकि सड़क हादसों को भी रोका जा सके।

ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।

चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।