मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में एक मुस्लिम चूड़ीवाले के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है. खबर के मुताबिक, इंदौर पुलिस ने फरियादी को ही आरोपी बना दिया है. उसने पीड़ित तस्लीम को नामजद करते हुए उसके खिलाफ 9 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र रखने और नाबालिग से छेड़खानी के करने के आरोप के तहत तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया है.
तस्लीम पर आरोप है कि वो नाम बदलकर इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में चूड़ी बेचने गया था. खबर के मुताबिक, छठवीं क्लास की छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ केस दर्ज किया है. इसमें छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट से जुड़ी धाराएं शामिल की गई हैं. 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे चूड़ी बेचने एक लड़का आया था. उसने अपना नाम गोलू और पिता का नाम मोहन सिंह बताया था. उसने अपनी पहचान के लिए जला हुआ वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया.
छात्रा का कहना है कि वो उस समय अपने घर पर थी. उसका आरोप है कि चूड़ी लेने के बाद जब उसकी मां पैसे लेने अंदर गई तो तस्लीम ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा. छात्रा के मुताबिक, इस हरकत पर वो चिल्लाई तो आसपास के लोग आ गए. ये देख तस्लीम भागने लगा. लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया. बताया गया है कि तस्लीम के थैले से दो आधार कार्ड मिले हैं. एक पर उसका नाम असलम और दूसरे पर तस्लीम है. इसके अलावा पुलिस ने बताया कि उसके पास एक अधजला वोटर आईडी कार्ड भी मिला, जिस पर पिता का नाम मोहन सिंह लिखा था, जबकि आधार पर पिता का नाम मोहरअली था.
गिरफ्तारी के बाद इंदौर पुलिस ने तस्लीम का मेडिकल कराया. मामले पर जानकारी देते हुए इंदौर ईस्ट के एसपी आशुतोष बागरी ने बताया, “चूड़ी वाले के खिलाफ एक बालिका ने थाना बाणगंगा इंदौर में छेड़छाड़ संबंधी घटना और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में आवेदन दिया था. इस पर आरोपी के विरुद्ध उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है.”