हरियाणा में एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषित क्षेत्रों में भी लोग पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लोग सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समय भी तय कर दिया है। दिवाली पर सिर्फ दो घंटे पटाखा चलाने की आज्ञा होगी। इस दौरान पुलिस टीमें निरीक्षण भी करेंगी। खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों व कस्बों पर भी यह निर्देश लागू होंगे।
दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक
छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक
क्रिसमस व नववर्ष पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक
ऑनलाइन ब्रिकी पर रहेगी रोक
जिलों के डीसी निरीक्षण समितियों का गठन करेंगे और मुनादी कराएंगे। वायु प्रदूषण वाले इलाकों पर पटाखों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। वहीं सिर्फ लाइसेंस धारक की पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। इस दौरान पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी नहीं की जा सकेगी । शादी-विवाह कार्यक्रम में भी एनसीआर के जिलों व प्रदूषित क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
इन जिलों में लगी रोक
भिवानी ,चरखी ,दादरी,फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत, चंडीगढ़ और पंजाब में भी लगी है रोक पंजाब सरकार ने भी राज्य में पटाखों पर रोक लगा दी है। दिवाली और गुरुपर्व पर लोग सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकेंगे। मंडी गोबिंदगढ़ व जालंधर में किसी भी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। पंजाब में दिवाली और गुरुपर्व पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति है। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा चुका है।