नई दिल्ली: आधार कार्ड (Aadhar card) धारकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप आधार कार्ड (Aadhar card) में किसी तरह का बदलाव करने जा रहे हैं तो आपके पिता (Father) या पति (Husband) के साथ कार्ड (Card) में रिश्ते की पहचान सामने नहीं आएगी. यानी अब आधार कार्ड में पति या पिता का नाम अनिवार्य (Mandatory) नहीं रह गया है. अब यह सिर्फ आपकी विशिष्ट पहचान का माध्यम रह गया है. आइए जानते हैं अब क्या है आधार कार्ड के जरूरी दस्तावेज.
आधार कार्ड पर बदल जाएंगे रिश्ते
दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रंधीर सिंह ने जब पत्नी के आधार कार्ड में घर का पता बदलने पर ‘वाइफ आफ’ की जगह ‘केयर आफ’ में उनका नाम आया तो वो हैरान रह गए. पहले उन्हें लगा कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई दिक्कत होगी लेकिन बाद में जब वे आधार कार्ड में बदलाव के लिए पोस्ट आफिस, बैंक व अन्य कई अधिकृत केंद्रों पर गए, लेकिन सभी केंद्रों पर केयर आफ में ही उनका नाम आ रहा था.
दरअसल, सिंह पहले अशोक विहार पुलिस कालोनी में रहते थे लेकिन रिटायर होने के बाद पीतमपुरा में रहने लगे हैं. इसलिए वे परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड में पता बदलने के लिए गए थे. बेटे के आधार कार्ड में बदलाव पर पिता का नाम की जगह केयर आफ आ रहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला
इस बारे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 में आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आया था। उस फैसले में लोगों की निजता की बात की गई है और उस आधार पर ही अब आधार कार्ड में रिश्तों की जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि यह बदलाव किस साल के किस महीने से किया गया, इसकी जानकारी यूआइडीएआइ की तरफ से नहीं दी गई.