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कोर्ट ने वर्षा को अनुभवी मोहंती के पैतृक आवास को खाली करने का दिया आदेश

अभिनेता और लोकसभा सांसद अनुभव मोहंती और उनकी पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी के बीच छिड़े विवाद में अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। कटक के एसडीजेएम कोर्ट ने गुरुवार को वर्षा प्रियदर्शी को आदेश दिया कि वे अनुभवी मोहंती के पैतृक आवास को खाली कर दें। इसके अलावा अदालत ने अनुभव से कहा कि वे हर महीने की 10 तारीख तक वर्षा को प्रति माह 30,000 रुपये की रकम गुजारे के लिए देंगे। अदालत ने वर्षा को आदेश दिया है कि वह दो महीने के अंदर अपने रहने के लिए कोई स्थान देखकर अनुभव मोहंती के पैतृक आवास को खाली कर दें। दरअसल अनुभव मोहंती ने वर्षा के खिलाफ अर्जी दाखिल कर कहा था कि मैं उनके लिए अलग घर की व्यवस्था करने को तैयार हूं, लेकिन वे मेरा आवास छोड़ दें।

इसके अलावा मोहंती की यह भी मांग थी कि वर्षा को अपनी आय के स्रोतों का खुलासा करना चाहिए। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद बीते सप्ताह फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब आदेश आया है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अनुभव मोहंती ने तीन वीडियोज शेयर किए किए थे और इनके जरिए वर्षा पर परिवार की लड़ाई को सड़क पर लाने का आरोप लगाया था। इसके बाद वर्षा ने अनुभव और उनके परिवार के खिलाफ पुरीघाट रेलवे स्टेशन पर केस दर्ज कराया था। उनका कहना था कि अनुभव मोहंती ने सोशल मीडिया पर वीडियोज शेयर करके उनकी इमेज को खराब किया है। वह भी ऐसे वक्त में जब दोनों के बीच मामला अदालत में है।

यही नहीं बीते सप्ताह उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी अनुभव मोहंती को नसीहत दी थी कि वे सोशल मीडिया पर पत्नी के खिलाफ कुछ न लिखें और न ही वीडियो शेयर करें। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है। तलाक की वजह बताते हुए पिछले दिनों अनुभव मोहंती ने कहा था, ‘मैंने अपनी अर्जी में तलाक के पीछे एक ही वजह बताई है कि हम एक शादीशुदा कपल की तरह नहीं रह रहे। उसने मुझे वैवाहिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की आज तक मंजूरी नहीं दी है। लगातार 8 सालों से हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं हैं। अब यह आपको तय करना है कि आखिर कोई पति इसे क्यों और कब तक सहन करे।’