सीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को तब्लीगी जमात से जुड़े 9 लोगों को सबूत न मिलने पर बरी कर दिया. इन्हें लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है. इसलिए उन्हें छोड़ा जा रहा है. कोर्ट ने इन्हें महामारी और अन्य अधिनियम के आरोपों से बरी किया है. इन सभी पर टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर तब्लीगी जमात में शामिल होने का आरोप था. बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के कार्यक्रम को कोरोना वायरस को फैलाने वाला बड़ा कलस्टर बताया गया था.
इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में केस दर्ज किए गए थे. उन पर आरोप थे कि लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद वो विभिन्न मस्जिदों में गए और लोगों से मिले थे. इस मामले में बॉम्बे कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ मीडिया में प्रोपेगेंडा चला. ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिसमें देश में कोरोना फैलाने के लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार बनाने का प्रयत्न किया गया. कोर्ट ने तबलीगी जमात में शामिल विदेशियों सहित कई लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया था.