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कोरोना के कहर के बीच धारा 144 लागू, इन जिलों में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम रहेंगे बंद

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। अब प्रदेश में कई जिलों से संक्रमित मामलों की संख्या तेजी से आ रही है, जो भयावह स्थिति का दिखाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। कोविड के बढ़ते संक्रमण, प्रवेश परीक्षाओं, आगामी त्योहारों और राजनीतिक पार्टियों, किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना- प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। गाजियाबाद में सक्रिय मरीजों की संख्या 1 हजार के करीब पहुंच गया है। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कोविड लाइन जारी करते हुए सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। गाजियाबाद में अब स्वीमिंग पूल वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्वाइंट्स और सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।

जिलाधिकारी ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की सलाह दी है। किसी भी बंद स्थान पर अधिकतम 100 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, 2 गज की दूरी सैनिटाइजेशन का मुख्य रूप से पालन करना होगा। खुले स्थान, मैदान की ग्राउंड की क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही एकत्र हो सकेंगे। मंडी स्थल, साप्ताहिक बाजार पर भीड़ का नियंत्रण होना जरूरी है।

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा हैै कि 7 जनवरी से 8 फरवरी 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी। 1 हजार से अधिक कोरोना केस होने की वजह से स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर और हथियार आदि लेकर आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगां कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे।