मथुरा के कृष्णजन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के मामले पर आज सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. यहां श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने सारी 13.37 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया है. कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने 13.37 एकड़ भूमि जिसमें ईदगाह भी शामिल है, उसकी मिल्कियत (मालिकाना हक) के कागज सिविल कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं.
ताजा जानकारी के मुताबिक, न्यायालय ने पत्रावली को रिजर्व रख लिया है. हालांकि, इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं की गई है.
श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के वकील मुकेश खंडेलवाल का कहना है कि आज उन्होंने न्यायालय में 13.37 एकड़ भूमि जिसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम है उसके खसरा खतौनी और नगर निगम के डॉक्यूमेंट न्यायालय में पेश किए गए हैं.
दूसरी तरफ अन्य पक्षकारों द्वारा उन्हें रिवीजन स्वीकार करने का आदेश देने की प्रति मांगी गई. इस वाद के अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल का कहना है कि रिवीजन स्वीकार होने के बाद अन्य पक्षकारों द्वारा न्यायालय से आदेश की प्रति मांगी गई है जो न्यायालय ने उपलब्ध कराने निर्देश दे दिए हैं.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इससे पहले 19 मई को मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने याचिका को स्वीकर कर लिया था. फिर कहा था कि इस मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में होगी. पहले इस याचिका को सिविल कोर्ट ने बिना सुनवाई के खारिज कर दिया था.
मथुरा से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई हुई थी. इसमें शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उस जगह को हिंदुओं को देने की मांग की गई थी. ये याचिका लॉ के सात छात्राओें सहित दिल्ली-लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने दायर की थी. इसपर 31 मई को अगली सुनवाई होगी.