अपराधियों व आरोपियों की कद-काठी का रिकॉर्ड रखकर भविष्य में उनकी पहचान और अपराधों में जांच पुलिस कर पाए, इसके लिए बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में राज्यसभा में अपराध प्रक्रिया (पहचान) विधेयक रखा जाएगा। वहीं दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक भी रखा जाएगा, जिस पर काफी हंगामा होने के आसार हैं।
इनके साथ 5 और विधेयक भी राज्यसभा में इस हफ्ते में रखे जाएंगे। इन सात में से छह विधेयकों को लोकसभा पारित कर चुकी है। राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में शुक्रवार को कारोबार सलाहकार समिति (बीएसी) ने बैठक कर सातों विधेयकों को पारित करने के लिए 17 घंटे का समय आवंटित किया है।
ये विधेयक इस हफ्ते हो सकते हैं पारित
अपराध प्रक्रिया पहचान विधेयक : लोकसभा में पारित हो चुका। इसके जरिए अपराधियों व आरोपियों पर नजर रखने व भविष्य में उनके द्वारा अपराध करने पर उसे सुलझाने में पुलिस को मदद मिलेगी।
दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक के जरिए दिल्ली के तीन नगर निगमों को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखेंगे। लोकसभा पिछले बुधवार इसे ध्वनि मत से पारित कर चुकी है। विपक्ष ने कई संशोधन सुझाए थे, सरकार ने इन्हें खारिज कर दिया।
सीए, सीडब्ल्यूए, सीएस (संशोधन) विधेयक : चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेट्रीज के लिए यह विधेयक बना है। अगर किसी सदस्य या कंपनी पर कोई शिकायत या कार्रवाई किए जाने योग्य सूचना सदस्य के पास है, तो उसे बताना अनिवार्य होगा।
संविधान (अनुसूचित जाति व जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक : यूपी के चंदौली, कुशीनगर, संतकबीर नगर और संत रविदास नगर में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से जनजाति में शामिल किया जा सकेगा।
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक : जनजातीय मामलात मंत्री अर्जुन मुंडा इसके जरिए त्रिपुरा के दारलोंग समुदाय को कूकी की सह-जनजाति घोषित करवा रहे हैं। समुदाय को राज्य की एससी सूची में जगह मिलेगी।
भारतीय अंटार्कटिका विधेयक : इसके जरिए भारत राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कदम उठाएगा जो अंटार्कटिका के वातावरण और इस पर आश्रित इको-सिस्टम को संरक्षण देंगे। भारत 1983 से अंटार्कटिका पर वैज्ञानिक अभियान भेजता रहा है।
जनसंहारक हथियार व इनकी प्रक्षेपण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन) विधेयक : यह बिल अभी लोकसभा में पारित नहीं हुआ है। इसके जरिए भारत जनसंहारक हथियारों को बनाने के लिए वित्तीय मदद व उत्पादन प्रतिबंधित करेगा।