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उपहार अग्निकांड में अंसल बंधु को 7 साल की सजा

1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाई है. उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी. अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर सवा दो दो करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने इस मामले में आठ अक्टूबर को अंसल बंधुओं, अदालत के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और पी. पी. बत्रा तथा अनूप सिंह को दोषी करार दिया था.

अन्य दो आरोपियों हरस्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गयी थी. एवीयूटी अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया. यह मामला अग्निकांड के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अंसल बंधुओं को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल कारावास की सजा सुनायी थी.