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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामला कोर्ट के लंबित होने के बाद भी उनकी सीट पर दोबारा चुनाव का आदेश जारी किया गया।

दरअसल स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित किया गया था, जिसके कारण यह सीट खाली हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी 25 साल से कम उम्र होने की वजह से रद्द कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे (अब कांग्रेसी) नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के चुनाव के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। अब्दुल्ला पर जन्म प्रमाण पत्र दो होने और फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था।

हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने की तय उम्र से कम थी। फिलहाल हाईकोर्ट ने एक आदेश देकर स्वार सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे। अब्दुल्ला इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए गए थे। जिस पर फिलहाल अंतिरम रोक लगा दी गई है।