सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया. परीक्षा 5 सितंबर के लिए निर्धारित है. प्रवेश आदि अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए अवसरों का विरोध करने के लिए सेना को फटकार लगाई, साथ ही उसे अपना रवैया बदलने के लिए कहा और कहा कि सिर्फ न्यायिक आदेश पारित होने पर ही कदम नहीं उठाएं.
जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी.