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अब बिना कोड अपडेट कराए आयात-निर्यात नहीं कर पाएंगे कारोबारी

वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) ने निर्देश जारी कर कहा कि ऐसे आयातक-निर्यातक (importer-exporter) जिनके कोड जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं किए गए, आने वाले 6 अक्तूबर से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) ने कहा कि यह कदम देश में वास्तविक व्यापारियों की संख्या जानने के लिए उठाया जा रहा है।
वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) के मुताबिक, आयातक-निर्यातक कोड Importer-Exporter Code (IEC) एक तरह का कारोबार पहचान संख्या होती है। विदेश व्यापार निदेशालय Directorate of Foreign Trade (DGFT) की ओर से जारी होने वाली इस संख्या के बिना कोई भी व्यापारी आयात अथवा निर्यात नहीं कर सकता है।

डीजीएफटी ने गत 8 अगस्त को जारी निर्देश में कहा था कि सभी आईईसी धारकों को इसमें शामिल विवरण हर साल अप्रैल-जून में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट कराना जरूरी है। अगर किसी व्यापारी जिनका आईईसी नंबर 1 जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं हुआ है, उसे 6 अक्तूबर से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

इन व्यापारियों को 5 अक्तूबर तक का समय दिया जा रहा है, इस बची वे अपने आईईसी नंबर को अपडेट करा सकते हैं। हालांकि, डीजीएफटी के स्थानीय प्राधिकरणों के पास पहले से अप्रूवल के लिए लंबित आवेदनों को इससे छूट दी जाएगी। 6 अक्तूबर के बाद आईईसी को दोबारा सक्रिय कराने के लिए व्यापारियों को डीजीएफटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अपडेट होने के बाद इसे दोबारा सक्रिय कर दिया जाएगा।