यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) का ‘अब्बा जान’ वाला बयान विवादों में है. मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में दाखिल परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है. इस मैटर में सीजेएम कोर्ट में अगली तारीख को सुनवाई होने वाली है. इस माह के 13 तारीख को तमन्ना हाशमी (Tamanna Hashmi) ने यूपी के सीएम के विरोध के खिलाफ परिवाद दर्ज किया था. कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए इसे अपने पास सुरक्षित कर लिया है.
तमन्ना हाशमी को लगातार मिल रही धमकी
तमन्ना हाशमी के वकील मनोज कुमार सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर परिवाद को लेकर मंगलवार को कहा कि इस मामले में 13 सितंबर को परिवाद दायर किया गया था. अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए इसे स्वीकार कर लिया है और अपने पास इसको सुरक्षित रखा है. उन्होंने बोला कि परिवाद दायर करने के बाद तमन्ना हाशमी को लगातार धमकी मिल रही है. उनके मोबाइल पर मैसेज भी आ रहा है. जान मारने की धमकियां भी मिल रही है. इस मामले में अहियापुर थाने को भी जानकारी दी है.
कोर्ट में मिली थी 21 सितंबर की तारीख
ज्ञात हो कि 13 सितंबर को तमन्ना हाशमी ने कोर्ट में परिवाद दर्ज किया था. उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के ‘अब्बा जान’ वाले बयान को लेकर बोला गया था कि मुख्यमंत्री का यह बयान तोड़ने वाला तो है ही और साथ ही इससे एक धर्म विशेष के लोगों की भावना को भी ठेस पहुंच रही है. परिवाद दाखिल होने के बाद इस मामले में कोर्ट में 21 सितंबर की तारीख तय कर के दी गई थी.
ज्ञात हों कि यूपी के कुशीनगर जिले में योगी आदित्यनाथ ने एक टिप्पणी कर दी थी. सीएम योगी आदित्यनाथ के ‘अब्बा जान’ वाले बयान पर पहले भी कुछ समुदाय के लोगों ने आपत्ति दर्ज करा चुके हैं. हालांकि मुजफ्फरपुर में ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी खास व्यक्ति पर परिवाद दायर किया गया है. इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में कई खास लोगों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है.