केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है. अब बीएसएफ गुजरात से लेकर असम तक सीमावर्ती क्षेत्रों मे 50 किलोमीटर तक के दायरे मे किसी भी संदिग्ध की तलाशी ले सकेगी और गिरफ्तारी भी कर सकेगी. पहले यह सीमा अलग अलग राज्यों मे अलग अलग किलोमीटर के दायरे में थी. जैसे राजस्थान गुजरात में 15 किलोमीटर थी जबकि असम मे 80 किलोमीटर तक थी.
अब सभी जगह 50 किलोमीटर का दायरा निश्चित कर दिया गया है. बीएसएफ अब मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में कार्रवाई कर सकेगी. बीएसएफ के पास अब पंजाब, बंगाल और असम जैसे राज्यों में सीमावर्ती 50 किलोमीटर तक के इलाकों में तलाशी के साथ गिरफ्तारी की भी शक्तियां मौजूद होंगी. नए क्षेत्राधिकार के तहत बीएसएफ के पास पुलिस जैसी ही अधिकार मिल जाएंगे.
बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, त्रिपुरा और पूर्वात्तर के मेघालय में सीमा के इलाकों के लिए कोई विशेष क्षेत्राधिकार का दायरा तय नहीं किया गया है. बीएसएफ अधिनियम, 1968 का सेक्शन 139 के तहत केंद्र सरकार को सीमा के इलाका को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है. जानकारी के मुताबिक सोमवार को नई नोटिस जारी की गई जिसमें देश की सीमा से लगे इलाकों के अधिकार को संसोधित किया गया है.