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सहारनपुर : 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

रिपोर्ट- गौरव सिंघल, विशेष संवाददाता, दैनिक संवाद, सहारनपुर मंडल,उप्र:।।
सहारनपुर (दैनिक संवाद न्यूज)। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतगणना के संबंध में अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने 19 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में जनपद में हुए मतदान की प्रशंसा की।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना को सकुशल एवं सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने हेतु की जा रही तैयारियों के बारे में बिन्दुवार बताया गया तथा समस्त प्रत्याशियों से नियत समय से काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने के लिए कहा गया। एजेंटो की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि मतगणना की राउंडवार जानकारी प्रत्येक विधानसभा एवं लोक सभा क्षेत्रवार उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने आश्वस्त करते हुये कहा कि मतगणना की समस्त प्रक्रिया को मा० भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सकुशल, पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जायेगी। सहारनपुर लोक सभा की विधानसभाओं बेहट की 29, सहारनपुर नगर की 33, सहारनपुर की 28, देवबन्द की 27, रामपुर मनिहारान की 24 राउण्ड में मतगणना होगी। इसी प्रकार कैराना आंशिक लोक सभा की विधानसभा नकुड की 28 एवं गंगोह की 29 राउण्ड में मतगणना होगी। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि मतगणना स्थल पर मतगणना हेतु  14$1 = 15 मेजें लगाई जाएंगी जिसमे एक टेबल सहायक रिटर्निग ऑफिसर तथा 14 टेबल गणना हेतु होंगी। पोस्टल बैलेट पेपर की गणना हेतु 10 टेबिल लगाई जायेगी। प्रत्येक टेबल पर एक एजेंट नियुक्त किया जाएगा।
मतों की गणना के लिए एक टेबिल पर 01 गणना सुपरवाईजर, 01 गणना सहायक, 01 माइक्रो आब्जर्वर तथा 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जायेगी। सर्व प्रथम डाक द्वारा प्राप्त मतपत्रों की गणना की जायेगी। डाक मतपत्रों की गणना के लिए पृथक से गणना सुपरवाईजर व गणना सहायक की नियुक्ति अलग से की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधान सभा के 05 मतदेय स्थलों की वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का मिलान रेण्डमली चयन लॉटरी के आधार पर संबंधित ए०आर०ओ० द्वारा उम्मीदवारों एवं चुनाव अभिकर्ताओं तथा सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जायेगा। 4 जून 2024 को प्रातः 6ः00 बजे उपस्थित उम्मीदवारों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष स्ट्रांग रूम खोला जायेगा। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप-18 (02 प्रतियों में) भरकर 02-02 फोटो सहित, फोटो के पीछे मतगणना अभिकर्ता का नाम लिखकर सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराएगें। प्रारूप-18 की द्वितीय प्रति प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता को साथ लाना आवश्यक है इसके बिना मतगणना कक्ष में जाने के अनुमति नहीं होगी।
प्रत्याशियों एवं मतगणना एजेन्ट के वाहन महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में पार्किंग किये जायेंगें। मतगणना कर्मियों के वाहन सैन्ट्रल वेयर हाऊस जनता रोड सहारनपुर के मैन गेट के सामने पराग डेरी के मैदान में पार्किंग किये जायेंगें। मतगणना अभिकर्ता को जारी पास अहस्तांतरणीय होगा और मतगणना अभिकर्ता को एक हॉल से दूसरे हॉल में जाने की अनुमति नहीं होगी तथा मतगणना अभिकर्ता अपनी निर्धारित टेबिल से दूसरी टेबिल पर नहीं जाएगें।मतगणना हाल में मोबाईल फोन, आई पैड, लैप टॉप, इलैक्ट्रानिक डिवाईस, माचिस व शस्त्र आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी तथा धूम्रपान पूर्णतः वर्जित है। मतगणना केन्द्र पर केवल पास धारकों एवं आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना के परिणाम की घोषणा के पश्चात विजयी उम्मीदवार द्वारा जुलूस आदि निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निम्नलिखित व्यक्तियों को उम्मीदवार के गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता- मतगणना अभिकर्ता 18 वर्ष से कम आयु का न हो, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के आसीन मंत्री, संसद सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य,
नगर निगम के महापौर या नगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत संघ के अध्यक्ष,
केन्द्रीय उपकमों, राज्यीय उपक्रमों, सरकारी निकायों, निगम के अध्यक्ष और सदस्य, सरकार से किसी प्रकार का मानदेय या किसी भी सरकारी, सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थान में अंशकालिक काम करने वाले व्यक्ति, शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले पैरा मेडिकल, स्वास्थ्य कर्मी, उचित मूल्य की दुकान डीलर्स, आंगनवाडी कर्मचारी, शासकीय सेवारत व्यक्ति (यह एक अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134ए के तहत ऐसे नियुक्ति प्राप्तकर्ताओं को सजा हो सकती है जो तीन महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माना या दोनो से दण्डनीय होगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे राज्य (केन्द्रीय और राज्य सरकारों) द्वारा सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया हो, तो उन्हें निर्वाचन अभिकर्ता या उम्मीदवार के गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा चाहे वो अपनी सुरक्षा को समर्पित कर या छोड दें और इस तरह के व्यक्ति अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ या उनके बिना गणना हॉल में दाखिल नहीं हो सकते है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी  सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट गजेन्द्र कुमार, समस्त एसडीएम, शबनम, राशिद अली खान, माजिद अली के प्रतिनिधि अमजद अली, इकरा हसन के प्रतिनिधि चौ. सलीम अख्तर, इमरान मसूद प्रतिनिधि सुधांशु धनगर एवं विपिन जैन, भाजपा से विरेन्द्र पुण्डीर, सपा से चौ0 अब्दुल गफूर सहित अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।