भारतीय रेलवे ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया है. रेलवे ने इस बारे में बताया कि ट्रेन में आग लगने से होने वाली दुर्घटनाओं के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद अब रेलवे कुछ अहम फैसले लेकर सख्ती बरतने वाला है.
एक ट्वीट के जरिए रेलवे ने सभी को यह जानकारी देते हुए बताया है कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान किसी भी तरीके का कोई ज्वलनशील पदार्थ या फिर कोई सामग्री लेकर कोई भी ना चले. इसको एक दंडनीय अपराध बताया गया है. ऐसा करने वाले पर कानूनी कार्यवाई और जेल भेजने तक का प्रावधान हो सकता है.
रेलवे ने दी चेतावनी
इस बारे में पश्चिमी मध्य रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन में आग फैलाने वाले ज्वलनशील पदार्थ और वस्तुएं ले जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है. ऐसा करते हुए अगर कोई पाया जाता है तो उसको 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना दोनों ही तरह की सजाएं दी जा सकती हैं.
इन चीजों को ट्रेन में किया गया बैन
रेलवे ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के अनुसार अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, तेल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, पटाखे या आग फैलाने वाले किसी भी तरीके की चीज अपने साथ लेकर नहीं यात्रा कर पाएंगे. यात्रियों के सुरक्षित सफर के लिए रेलवे ने यह सख्ती बरती है. रेलवे ने यात्रियों को सख्त चेतावनी दी है कि इसका पालन जरूर से जरूर किया जाए.
स्मोकिंग करना भी बताया गया दंडनीय अपराध
रेलवे ने ट्रेन में आग लगने की घटनाओं को बढ़ावा देने वाली सभी चीजों पर रोक लगा दी है. इसी के साथ साथ रेलवे परिसर में या फिर किसी ट्रेन में स्मोकिंग करते पाए गए लोगों को 3 साल तक की जेल हो सकती और इसी के साथ में उन्हें जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. रेलवे परिसर में सिगरेट बीड़ी पीना दंडनीय अपराध बताया गया है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग छुप छुप कर यह काम करते हैं और पकड़े जाने पर सिर्फ जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है लेकिन अब इन लोगों के खिलाफ और भी अधिक सख्ती बरती जाएगी.