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रद्द हो सकता है आपका पैन कार्ड, 31 मार्च से पहले करें ये काम, वरना भरना होगा भारी जुर्माना

अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (AADHAAR) से लिंक नहीं किया है तो जल्दी करिए. क्योंकि अगले महीने आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है. जी हां, आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है. अब आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं इसलिए बिना देरी किए 31 मार्च से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराइए. ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड रद्द होने के साथ आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. लेकिन आधार से लिंक कराने से पहले आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आपका कार्ड लिंक है या नहीं.

कैसे चेक करें पैन कार्ड का स्टेटस
दरअसल, अगर आपने कुछ समय पहले ही अपना पैन कार्ड बनवाया है तो आपका कार्ड आधार से लिंक हो सकता है. इसलिए आपको अपने पैन कार्ड का स्टेटस जानना जरूरी है. इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा और यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करना होगा.इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां ऊपर की तरफ हाइपरलिंग होगा और यहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी. इस लिंक पर आपको पैन कार्ड व आधार की जानकारी देनी होगी और फिर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा. इस तरह से करने पर आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं.

SMS के जरिए होगा लिंक
अगर आप वेबसाइट पर न जाकर SMS के जरिए पता करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करना होगा. इसके बाद स्पेस देकर अपना पैन नंबर व आधार नंबर लिखना होगा. इतना करने के बाद मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें. आपका मैसेज आयकर विभाग तक पहुंच जाएगा और आपके दस्तावेजों के लिकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

अगर नहीं किया लिंक तो पड़ेगा जुर्माना
आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 रखी गई है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देता है तो उस स्थिति में 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा जिन जगहों पर पैन कार्ड से जुड़ी सही जानकारी देना जरूरी होता है अगर आप वहां जानकारी नहीं देते हैं या गलत देते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है.