मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये वर्तमान में लागू व्यवस्था में प्राधिकृत समितियों की अधिकारिता के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली में संशोधन करते हुए अब प्लांट एवं मशीनरी मद में रू0 10.00 करोड़ के स्थान पर रू0 50.00 करोड तक के प्रस्ताव जनपद स्तरीय प्राधिकृत समिति एवं रू0 10.00 करोड़ से अधिक के स्थान पर रू0 50.00 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को विचार कर अनुज्ञा / अनुमोदन प्रदान करने के लिये अधिकृत किये जाने की व्यवस्था की गई है।
इस सम्बन्ध में सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम श्री अमित नेगी द्वारा शासनादेश भी निर्गत कर दिया गया है। इससे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।