कोरोना महामारी (Coronavirus) को ध्यान में रखते हुए मुंबई (Mumbai) पुलिस ने गणेश उत्सव पर 10 सितंबर से पूरे शहर में धारा-144 लागू करने का ऐलान किया है. ये ऐलान 19 सितबंर तक जारी रहेग और इस दौरान किसी को भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
लागू हुई धारा-144
मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के उपायुक्त एस चैतन्य ने एक बयान जारी किया है, इसके अनुसार निषेधाज्ञा के समय शहर भर में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पुलिस ने कहा कि श्रद्धालुओं को शहर में लगने वाले गणेश पंडालों में जाने की भी इजाजत नहीं दी गयी है.
BMC द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन
शहर भर में कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए BMC ने भी पंडितों के अलावा पंडाल में श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध कर दिया गया है. BMC की नई गाइडलाइन के हिसाब से गणेशोत्सव के समय सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विर्सजन में जाते समय 10 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं हो पाएंगे. घर में मूर्ति लाने और विसर्जन के समय केवल 5 लोग ही मौजूद हो सकते है.
जो नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, उसके अनुसार गणेशोत्व में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा. इसी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. गणेशोत्सव के विसर्जन में सम्मिलित होने के लिए उन्हीं लोगों को इजाजत मिलेगी, जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके होंगे.
कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों के लिए होंगे खास नियम
जिन इलाकों का नाम BMC कंटेनमेंट जोन में घोषित की गयी हैं. वहां के लोगों को केवल अपने परिसर में गणपति का विसर्जन करना होगा या इससे स्थगित करना होगा. इस बार BMC ने गणपति की मूर्तियों की ऊंचाई भी तय कर दी है. घर में स्थापित किए जाने वाले गणपति की मूर्तियों की ऊंचाई को दो फुट और सार्वजनिक मंडलों के लिए चार फुट कर दी गई है.
जारी हो चुका है सर्कुलर
ज्ञात हों कि महाराष्ट्र का गृह विभाग बुधवार को कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को रोकने के लिए लोगों के पंडालों में जाने पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया था. इससे पहले बीते बुधवार को मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 530 नए केस आए थे.