बिहार में योगगुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में समन जारी हुआ है. बेगूसराय जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मोहनी कुमारी ने बरौनी थाना के निंगा निवासी परिवादी महेंद्र शर्मा की ओर से दाखिल परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए योगगुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर धोखाधड़ी मामले में धारा 420 और 417 के तहत समन जारी करने का आदेश दिया है.
मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 12 जनवरी तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है. दरअसल बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा गांव निवासी महेंद्र शर्मा ने 18 जून 2022 को सीजीएम कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया था. इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पैसा लेने के बाद भी उनका इलाज नहीं किया गया.
जानें क्या है पूरा मामला
परिवादी महेंद्र शर्मा ने आरोपित योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर आरोप लगाया था कि परिवादी ने अपना इलाज कराने के लिए पंतजलि आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड महर्षि कॉटेज योग ग्राम झूला में कुल 90 हजार रुपए जमा करवाए थे. उन्होंने पैसे अपने बेटे नरेंद्र कुमार के बैंक खाता से ट्रांसफर कराये थे. पैसा जमा करने के बाद पंतजलि के द्वारा दिए गए तारीख और समय पर अपना इलाज कराने परिवादी अपने बेटे और पत्नी के साथ वहां गए. लेकिन, वहां उन्हें बताया गया कि आपका पैसा जमा नहीं हुआ है.
12 जनवरी तक न्यायालय में हाजिर होने का नोटिस
शिकायतकर्ता के अनुसार पंतजलि द्वारा धोखाधड़ी करके परिवादी का जमा किया हुआ रुपया रख लिया गया. परिवादी द्वारा दिए गए बयान और गवाहों के दिए गए बयान के बाद न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद दोनों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपित को 12 जनवरी 2023 तक न्यायालय में हाजिर होने के लिए नोटिस निर्गत किया है.