एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते ड्रग-ऑन-क्रूज़ मामले में अचित कुमार को जमानत देते हुए कहा कि केवल वॉट्सऐपचैट के आधार पर, यह नहीं पाया जा सकता है कि उसने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की आपूर्ति की थी। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि वे मनगढ़ंत थे और संदिग्ध लग रहे थे।
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने शनिवार को 22 वर्षीय अचित कुमार को जमानत दे दी। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि आर्यन खान के साथ वॉट्सऐपचैट के अलावा, अचित कुमार के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। आदेश में कहा गया, “केवल वॉट्सऐपचैट के आधार पर, यह तय नहीं किया जा सकता है कि आवेदक अचित कुमार,आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को कंट्राबेंड की आपूर्ति करता था।”
3 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को पिछले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। विशेष अदालत ने यह भी कहा कि अचित कुमार के खिलाफ मामले के किसी अन्य आरोपी के साथ उसे जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा, “पंचनामा गढ़ा गया है और इसे मौके पर तैयार नहीं किया गया था और इसलिए, पंचनामा के तहत दिखाई गई वसूली संदिग्ध है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।”
आदेश में कहा गया है, “रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता हो कि आवेदक (कुमार) ने आरोपी नंबर 1 (आर्यन खान) या किसी को ड्रग्स की आपूर्ति की थी और इसलिए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।” अचित कुमार को आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट द्वारा दिए गए बयान के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने कुमार के आवास से 2.6 ग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया था। ड्रग रोधी एजेंसी के मुताबिक कुमार आर्यन खान और मर्चेंट को गांजा और चरस सप्लाई करता था।
एनसीबी ने तर्क दिया कि उसके पास अचित कुमार और आर्यन खान के बीच वॉट्सऐपचैट के रूप में सबूत हैं जो दिखाते हैं कि वे ड्रग्स में काम कर रहे थे। कुमार के वकील अश्विन थूल ने तर्क दिया था कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि एनसीबी ने दावा किया है कि कुमार एक पेडलर था, उसने एक भी अवसर नहीं बताया जहां कुमार ने एक पेडलर के रूप में काम किया। यह भी माना गया कि कुमार को एक दिन के लिए अवैध हिरासत में रखा गया था क्योंकि उन्हें 5 अक्टूबर को उसके घर से हिरासत में लिया गया था, लेकिन 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चलता हो कि अचित कुमार और आर्यन खान के बीच कोई साजिश थी और जब आर्यन खान को जमानत मिल गई तो समानता के आधार पर अचित कुमार को भी रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने चार अन्य आरोपी को भी जमानत दे दिया। इनमें समीर सहगल, गोपालजी आनंद, मानव सिंघल और भास्कर अरोड़ा शामिल है। मामले में गिरफ्तार किए गए कुल 20 लोगों में से अब तक 14 लोगों को जमानत मिल चुकी है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जबकि बाकी को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी थी।