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किसानों के पास आंदोलन का अधिकार पर सडक़ जाम नहीं कर सकते, हल निकाले केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

किसान आंदोलन के दौरान सडक़ें जाम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए केंद्र और यूपी सरकार से इसका समाधान करने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन सडक़ों को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, इसका समाधान केंद्र सरकार और संबंधित राज्य के हाथ में है।

चाहे वजह कोई भी हो, सडक़ों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और तीन संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि वे समन्वय स्थापित करें और रोड ब्लॉक को खत्म कराने का प्रयास करें। कोर्ट ने कहा, समाधान केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के हाथ में है। किसी भी कारण से सडक़ों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। मसले के समाधान के लिए केंद्र को समय दिया जाता है। वह इस मसले का समाधान करे और हमें रिपोर्ट सौंपे। अदालत ने केंद्र सरकार को एक तरफ समाधान तलाशने की सलाह दी तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी नसीहत दी।

कोर्ट ने कहा कि किसानों के पास आंदोलन का अधिकार है, लेकिन वे इसके लिए सडक़ें नहीं बंद कर सकते। वे कहीं और भी आंदोलन कर सकते हैं। नोएडा की रहने वालीं मोनिका अग्रवाल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि नोएडा से दिल्ली का जो रास्ता महज 20 मिनट का ही था, अब उसमें दो घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। यह संकट खत्म होना चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसानों के मसले का समाधान किसी और तरीके से हो सकता है। लेकिन आम लोगों को इस तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए।