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काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, 19 अप्रैल को कमिश्नर करेंगे दौरा

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला किया है। नियुक्त कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर-मस्जिद परिसर का दौरा करेगी और वीडियोग्राफी करेगी।

कोर्ट ने इस दौरान सुरक्षाबल तैनात करने का आदेश दिया है। काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कमिश्नर को नियुक्त करने के फैसला किया है।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। यहां अभी मुस्लिम समुदाय रोजाना पांचों वक्त सामूहिक तौर पर नमाज़ अदा करता है। मस्जिद का संचालन अंजुमन ए इंतजामिया कमेटी द्वारा किया जाता है। साल 1991 में वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई।

इस अर्जी में यह दावा किया गया कि जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां पहले लॉर्ड विशेश्वर का मंदिर हुआ करता था और श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। मुगल शासकों ने इस मंदिर को तोड़कर इस पर कब्जा कर लिया था और यहां मस्जिद का निर्माण कराया था।

ऐसे में ज्ञानवापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली कराकर इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और उन्हें श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत दी जानी चाहिए।