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उत्तर प्रदेश में आज इन शर्तों के साथ मिलेगी छूट

देशभर में लॉकडाउन 3.0 की शुरूआत हो चुकी है। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में कई तरह की छूट देने का फैसला किया है। लॉकडाउन 3.0 में रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर आज से औद्योगिक, व्यवसायिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है। इसके साथ कुछ पाबंदियां भी लगाई गई है। सरकार ने राज्य में 33 प्रतिशत क्षमता के साथ प्राइवेट कार्यलय को खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा एकल दुकानें भी आज से राज्य में खुल सकेगी। जिसमें शराब की दुकानें भी सामिल है। लेकिन इस बीच प्रदेश सरकार ने पान-गुटखा बेचने की इजाजत नहीं दी है।

राज्य में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए दुकान पर जाता है तो उसे शराब नहीं मिलेगी। हालांकि लेकिन ये दुकानें कंटेंमेंट जोन में बंद रहेगी। इसके साथ ही ग्रीन जोन में यातायात सेवा की शुरू की जा रही है। ग्रीन जोन में 50 फीसदी क्षमता के साथ बस और टैक्सी चलाई जाएगी। जिन्हें जनपद की सीमाओं से बाहर जानें की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा-निर्देशों में अंतिम संस्कार या इससे संबंधित गतिविधियों के लिए इजाजत दी गई है। जिसमें 20 व्यक्ति शामिल हो सकते है। साथ ही शादी-विवाह को भी प्रदेश में इजाजत दी गई। लेकिन इस दौरान भी नियमों का सख्त पालन करना होगा।

ग्रीन जोन
ग्रीन जोन में प्रदेश सरकार ने कई चीजों पर राहत दी है। ग्रीन न में बसों का संचालन 50 फीसदी सीटों की क्षमता के हिसाब से किया जाएगा। इसके साथ ही टैक्सी की अनुमति भी दी गई है लेकिन बस और टैक्सी जिले के अंदर ही चलेगी। बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे। ये चीजें सभी जोन में बंद रखे जाएंगे।

रेड जोन
तीसरे लॉकडाउन में सरकार ने रेड जोन में रहने वाले लोगों को राहत दी है। सरकार ने रेड जोन के एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा की अनुमति दी है लेकिन कंटेनमेंट जोन में क्लिनिक को भी खोलने की अनुमति नहीं दी है हालांकि यहां पर आवश्यक काम सुबह 7 बजे से शाम शात बजे तक ही किया जा सके है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा रेड जोन में यातायात सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है लेकिन चार पहिया वाहन ने एक ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति की जानें की इजाजत है और दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की इजाजत दी गई है।

रेड जोन में कंपनियों को खोलने की अनुमति भी दी गई है लेकिन श्रमिकों के परिवहन की सुविधा कंपनी को देनी पड़ेगी। जिसमें क्षमता से आधे यात्री ही यात्रा कर सकेगे। इन तमाम लोगों का चिकित्सा बीमा होना जरूरी है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने से पहले तमाम कर्मचारी का टेस्ट करवाना अनिवार्य है। इसके बाद 15 दिन में 5 फीसदी तक कर्मचारियों का टेस्ट करवाना होगा। सरकार ने शहरी क्षेत्र के रेड जोन में निर्माण की अनुमति भी दे दी है लेकिन इस दौरान अगर मजदूर निर्माण क्षेत्र में रहना होगा और उन्हें कहीं आने जानें की अनुमति नहीं होगी। वही दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों मे सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी.

ऑरेंज जोन
ऑरेंज जोन में सभी इलाकों में शराब की दुकानें खोली गई है लेकिन कंटेनमेंट जोन में शराब दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा यातायात की पूरी सुविधा दी गई है लेकिन जिले से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। टैक्सी कैब एक ड्राइवर और 2 यात्रियों की अनुमति है।