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अवधि घटी और पाबंदियां बढ़ीं…पर्यटकों की मुश्किल बढ़ाएंगे नए वीजा नियम

कोरोना वायरस के संक्रमण से देश उबर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने जो प्रतिबंध लागू किए थे, उन्हें धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। 15 अक्टूबर से चार्टर्ड फ्लाइट से आने वाले विदेशी पर्यटकों को टूरिस्ट वीजा देना शुरू किया जा चुका है। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले पर्यटकों को 15 नवंबर से टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा। नए नियमों में अलग अलग देशों के अनुरूप बदलाव किए गए हैं, ये नए वीजा नियम व पाबंदियां पर्यटकों के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे। आगरा के पर्यटन कारोबारियों को कोरोना के नाम पर थोपी गईं नई पाबंदियां रास नहीं आ रही हैं। उन्हें इसके चलते पर्यटकों के भारत नहीं आने की चिंता सता रही है। गौरतलब है कि अक्‍टूबर से मार्च तक आगरा में टूरिस्‍ट सीजन रहता है।

यह हैं परेशानियां

नंबर एक

टूरिस्ट वीजा में कई देशों को ई-वीजा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। फ्रांस और जर्मनी के पर्यटक ई-वीजा प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के पर्यटकों को दूतावास में संपर्क करना होगा। ई-वीजा की फेसिलिटी होने से पर्यटकों को दूतावास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आनलाइन आवेदन कर लेते थे। उन्हें अब दूतावास जाना पड़ेगा।

नंबर दो

जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के पर्यटकों को क्वारंटाइन नहीं रहना होगा, लेकिन अन्य यूरोपीय देशों से आने वाले पर्यटकों को सात दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा।

नंबर तीन

जिन देशों के पर्यटकों के पास पूर्व में 10 से 20 वर्ष तक के लिए वीजा था, उसे अवैध घोषित कर दिया गया है। उन्हें पुन: नए सिरे से वीजा के लिए आवेदन करने को कहा गया है।

नंबर चार

पर्यटकों को 30 दिन की अवधि का ही वीजा दिया जा रहा है, जबकि कोरोना काल से पूर्व 90 दिन के लिए वीजा दिया जाता था। 30 दिन के बाद ही पर्यटक दोबारा वीजा के लिए आवेदन कर सकेगा।

नंबर पांच

पर्यटकों को सिंगल एंट्री वीजा दिया जा रहा है, जबकि कोरोना काल से पहले मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जाता था। मल्टीपल एंट्री वीजा होने पर पर्यटक भारत आकर नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि देशों में घूमकर वापस भारत आ जाते थे। अब सिंगल एंट्री वीजा होने से पर्यटकों को भारत के पड़ोसी देशों में जाने पर दोबारा वीजा के लिए आवेदन करना पड़ेगा।

नंबर छह

यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस व जर्मनी को छोड़कर यूरोपीय देशों से आने वाले पर्यटकों को यहां आने के बाद सात दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा और आठवें दिन आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। टेस्ट निगेटिव होने पर ही वो यात्रा कर सकेंगे। भारत को पसंद करने वाले जिन पर्यटकों के पास 10 से 20 वर्ष की अवधि का वीजा था, उसे कैंसिल नहीं किया जाए। जब पांच लाख पर्यटकों को सरकार निश्शुल्क वीजा दे रही है तो ऐसे पर्यटकों से वीजा के लिए पुन: आवेदन कराने का कोई औचित्य नहीं है।

-सुनील गुप्ता, चेयरमैन नोर्दर्न रीजन, इंडियन एसोसिएशन आफ टूर आपरेटर्स

सिंगल एंट्री वीजा की जगह मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जाए। वीजा की अवधि पूर्व की भांति 90 दिन की जाए। ई-वीजा सर्विस को बहाल किया जाए और वैक्सीनेशन करा चुके पर्यटकों के लिए सात दिन तक क्वारंटाइन रहने की अवधि नहीं रखी जाए।