मुंबई की एक अदालत (Mumbai Court) ने बुधवार को निर्दलीय सांसद (Indipendent MP) नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति (Her MLA Husband) रवि राणा (Ravi Rana) को 12 दिन जेल में रहने के बाद (After 12 Days in Jail) सशर्त जमानत दे दी (Granted Conditional Bail) ।
दोनों को ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान करने के बाद दंपति को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।
उनके वकील रिजवान मर्चेंट के अनुसार, दोनों को 50,000-50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया जाएगा, जांच के तहत मामले से संबंधित मीडिया से बात नहीं करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने आदि से परहेज करने का आदेश दिया गया है।
राणा जोड़ी को 23 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। ठाकरे के निजी घर के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का जाप करने की उनकी योजना के लिए राजद्रोह, सार्वजनिक शांति भंग करने, उकसाने वाले बयान देने और अन्य धाराओं सहित कई आरोप लगाए गए थे।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने तर्क दिया कि हनुमान चालीसा का जाप धार्मिक भावनाओं को भड़का सकता है, जिसका राणा के वकीलों ने कड़ा विरोध किया था।